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पत्रकारिता की आज़ादी को इसलिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को बुरा लगता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी की निजी भावनाएं राज्य की कार्रवाई की वैधता का आकलन करने का पैमाना नहीं बन सकतीं। जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को बुरा लगता है, यह वह पैमाना नहीं हो सकता जिस पर राज्य की कार्रवाई को मापा जाए। यह राज्य द्वारा दिखाए जाने वाले विचारों से भी प्रभावित नहीं होगा।” कोर्ट ने आगे कहा कि पैमाना हमेशा सामान्य समझदारी और सीधे संबंध का होना चाहिए। किसी प्रतिक्रिया की दूर की संभावना या भावनाओं को जानबूझकर भड़काना या ऐसा प्रदर्शन करने पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और आपराधिक ज़िम्मेदारी लेखकों तक नहीं पहुंचेगी।
इसमें यह भी जोड़ा गया कि एक समझदार व्यक्ति के आचरण की कसौटी, जिसमें वस्तुनिष्ठ सामान्य समझदारी हो, उस व्यक्ति पर भी लागू होती है, जो आपराधिक कानून को गति देता है। यह टिप्पणी लॉ स्टूडेंट, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगाते हुए की गई, जिन्होंने कथित तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़े हेलीकॉप्टर की आवाजाही से संबंधित एक समाचार कहानी प्रकाशित की थी। कोर्ट ने कहा,
“पत्रकारिता की बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिस्से के रूप में रिपोर्टिंग का अधिकार अक्सर अदालतों के सामने विचार के लिए आया। अक्सर, सरकारी पद पर बैठे लोगों को आलोचना और व्यंग्य पसंद नहीं आता है। कई बार, प्रतिक्रियाएं साइबर-बुलिंग, बदनामी या यहां तक ​​कि आलोचक और आलोचना को चुप कराने के रूप में सामने आती हैं।” कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि उसे लगता है कि सोशल मीडिया के प्रभाव और प्रिंट/विजुअल मीडिया को पत्रकारिता की नैतिकता का पालन करना चाहिए, जो सच्चाई, सटीकता और स्वतंत्र, निष्पक्ष रिपोर्टिंग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, न कि अनुचित, प्रेरित और प्रचार का प्रसार, हालांकि, इस मामले में उक्त पहलू अभी तय किया जाना बाकी है। यह कहा, “अपराध के प्रथम दृष्टया घटित होने के लिए आवश्यक तत्वों के अस्तित्व से संबंधित मुद्दों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इस बीच आपराधिक प्रक्रिया जारी रखने से पीड़ित के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस स्तर पर इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है।” Title: Manik Goyal v. State of Punjab & Anr

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