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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Aaj Tak चैनल के खिलाफ मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज तक न्यूज़ चैनल के खिलाफ दर्ज मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला कारोबारी गोपाल कुमार गोयल की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि चैनल ने वर्ष 2022 में भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की हत्या से उनका नाम जोड़ा था। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पुलिस को एनसीआर (नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज करने और बाद में चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि शिकायतकर्ता गोयल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध का खुलासा किया। ऐसे मामलों में पुलिस जांच मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संभव नहीं है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 155(2) का सहारा लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 155 के तहत थाने का प्रभारी सूचना दर्ज कर शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जांच की जा सकती है। इसी प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट ने पुलिस को गैर-संज्ञेय मामला दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था।
जांच पूरी होने पर 29 मई, 2024 को चार्जशीट पेश की गई। अदालत ने कहा कि पूरी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप है और इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला कन्हैया लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) वाले निर्णय से भिन्न है, क्योंकि यहां मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) CrPC के तहत FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि केवल धारा 155(2) CrPC के तहत जांच कराई गई। इस आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी और मानहानि की कार्यवाही जारी रहने दी। केस टाइटल: टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

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