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बाढ़ के चलते पंजाब में जलाशयों से मलबा निकालने की अनुमति: हाईकोर्ट ने PIL को मंजूरी दी

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में वर्तमान बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य में जलाशयों की डी-सेल्टिंग (मलवा निकालने) की अनुमति दी। यह आदेश उस PIL के संदर्भ में आया, जिसमें राज्य में कथित अवैध वाणिज्यिक रेत खनन का आरोप लगाया गया था। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा, “राज्य में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए। साथ ही पंजाब के अधिवक्ता जनरल द्वारा दी गई गारंटी को ध्यान में रखते हुए इस याचिका के परिणाम के अधीन रहते हुए, राज्य और उसके अधिकारियों को संबंधित ई-टेंडर को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाती है। यह अनुमति भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2023 को जारी दिशानिर्देशों और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कड़ाई से पालन के अधीन है।”
पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने अदालत से प्रार्थना की कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जलाशयों की डी-सेल्टिंग परियोजना के लिए ई-टेंडर का अंतिम रूप देना आवश्यक है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह कार्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। वादी सहजप्रीत सिंह का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह ने किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पंजाब सरकार का खनन विभाग डी-सेल्टिंग के नाम पर वाणिज्यिक रेत खनन करने का प्रयास कर रहा है। आरोप था कि इसके तहत अधिकारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना मिनरल्स निकालने और बेचने की अनुमति दी जा रही है। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

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