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बठिंडा गांव में युवक की ओवरडोज़ से मौत के बाद हेरोइन की कथित खुली बिक्री पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से एक खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बठिंडा जिले के एक गांव में हेरोइन खुलेआम बेची जा रही है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय की। खबरों के मुताबिक, मौर कलां गांव में गांववालों ने कथित खुलेआम ड्रग बिक्री की बुराई करते हुए दीवार पर लिखा है। दीवार पर लिखा है, “ऐथे चिट्टा/शरी-आम विकास है (यहां हेरोइन खुलेआम बेची जाती है)”। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बारे में पता चलने के बाद, पुलिस की एक टीम गांव पहुंची और दीवार पर लिखी बातों पर पेंट कर दिया। यह गांव में एक युवक की संदिग्ध ड्रग ओवरडोज़ से मौत के कुछ दिनों बाद हुआ है। Title: COURT ON ITS OWN MOTION V/S STATE OF PUNJAB THROUGH ITS CHIEF SECRETARY

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