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अब नए बिजली कनेक्शनों के लिए एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा

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चंडीगढ़, 18 नवंबर, 2025ः

पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब सरकार के एक अहम जनहितैषी फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) अब आवेदकों द्वारा आवश्यक गारंटी जमा कराने के बाद बिना ऐतराज़हीनता प्रमाणपत्र (एनओसी) के ही बिजली कनेक्शन जारी करेगा।

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उन्होंने कहा कि यह कदम माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा नागरिकों को बिना किसी देरी के बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।

श्री अरोड़ा ने कहा कि पहले, आवेदकों को बिजली कनेक्शन लेने से पहले स्थानीय प्राधिकरणों जैसे एम.सी., गमाडा, ग्लाडा, जे.डी.ए., ए.डी.ए., पी.डी.ए. या बी.डी.ए. द्वारा जारी एन.ओ.सी., रेगुलराइज़ेशन प्रमाणपत्र या स्वीकृत इमारत योजना जैसी अनुमतियाँ जमा करवानी पड़ती थीं। विभिन्न विभागों से इन अनुमतियों के उपलब्ध न होने या देर होने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमें एक व्यावहारिक समाधान खोजने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा, ‘‘आज वह समाधान लागू कर दिया गया है।’’

संशोधित हिदायतों के अनुसार, यदि आवेदक यह घोषणा (अंडरटेकिंग) देता है कि किसी भी सक्षम प्राधिकरण द्वारा भविष्य में इमारत को अवैध या अनधिकृत घोषित किए जाने की स्थिति में उसका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है, तो सप्लाई कोड 2024 के लागू प्रावधानों के तहत सभी आवेदकों को बिजली कनेक्शन जारी किये जाएंगे।

इसके अलावा, आवेदक को सप्लाई कोड 2024 के अनुसार भुगतान योग्य सभी सामान्य लागू खर्चों के अतिरिक्त, निपटान करने संबंधी खर्च (डिसमेंटलमेंट चार्ज) को कवर करने के लिए सुरक्षा राशि के रूप में सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर राशि जमा करानी होगी।

श्री अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था जनसुविधा के साथ-साथ आवश्यक सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘मान सरकार का मानना है कि हर परिवार जरूरी सेवाओं तक पहुँच पाने का अधिकारी है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक बिजली सप्लाई से वंचित न रहे।’’

बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे राज्य में पारदर्शिता और समान रूप से लागू किए जाने पर जोर देते हुए संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई व सावधानी से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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