मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री के इस बयान से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 और 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। धारा 152 उन कार्यों को दंडनीय बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। धारा 192 अलग-अलग धार्मिक, नस्लीय, जातीय या भाषाई समुदायों के बीच द्वेष फैलाने से संबंधित है।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस्लाम धर्म की अनुयायी हैं उनको आतंकवादियों की बहन कहना धारा 192 के अंतर्गत द्वेष फैलाने वाला बयान है। कोर्ट ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया कि वे आज शाम तक मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करें। साथ ही चेतावनी दी कि यदि FIR दर्ज नहीं की जाती है तो DGP के खिलाफ अवमानना कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामला कर्नल सोफिया कुरैशी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य सैन्य अधिकारी के रूप में सामने आई थीं। उन्होंने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों की प्रेस ब्रीफिंग दी थी। विजय शाह ने एक बयान में कहा था, “जिन लोगों (आतंकियों) ने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर मिटाया हमने उनका बदला लिया उनकी बहन को भेजकर उन्हें खत्म करने के लिए। उन्होंने हमारी बहनों को विधवा बनाया तो मोदीजी ने उनकी बिरादरी की बहन को उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा।”