पंजाब सरकार ने आधिकारिक रूप से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त हुई। यह निर्णय 15 मई, 2025 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसमें उनकी नियुक्ति की शर्तें और संबंधित सुविधाएं स्पष्ट की गई। न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बेदी को प्रतिमाह 2,50,000 की निर्धारित रिटेनरशिप फीस प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त 35,000 का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलेगा।
इस प्रकार, उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान लाभ प्रदान किए जाएंगे। पंजाब के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी बठिंडा जिले के फूल कस्बे से संबंध रखते हैं। उन्होंने 2005 में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कानून की डिग्री प्राप्त की और अपने चाचा के मार्गदर्शन में रामपुरा फूल में वकालत शुरू की। वर्ष 2009 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया, जहां उन्होंने संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, सेवा, राजस्व और कॉर्पोरेट मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की पैरवी की। वर्षों से बेदी ने राज्य के कई प्रमुख निकायों जैसे कि PSPCL, PTU, ULBs और PUNGRAIN के लिए पैनल वकील के रूप में सेवाएं दीं। उन्होंने जुलाई, 2023 से मार्च, 2025 तक पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने राज्य का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया।