सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उस शिकायत पर विचार करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि “कभी-कभी नौकरशाहों में अहंकार आ जाता है कि वे हाईकोर्ट के समक्ष जाना नहीं चाहते”। इस याचिका में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा अवमानना मामले में अपने अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का विरोध किया गया था। संक्षेप में कहें तो यह याचिका जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के दो आदेशों (एकल पीठ द्वारा और दूसरा खंडपीठ द्वारा) के खिलाफ दायर की गई। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे प्रतिवादियों (ठेकेदारों) को संयंत्रों की आपूर्ति के लिए देय राशि का भुगतान 2 महीने के भीतर करने पर विचार करें।
जब भुगतान नहीं किया गया तो प्रतिवादियों ने अवमानना याचिका दायर की और एकल जज ने यूटी प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एकल जज को यह समझाने के बजाय कि प्रतिवादियों को या तो भुगतान किया गया या वे किसी भुगतान के हकदार नहीं हैं, अधिकारियों ने अंतर-न्यायालय अपील दायर करने का विकल्प चुना, जिसे खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के निर्णयों से व्यथित होकर, यूटी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि यूटी अधिकारियों को एकल न्यायाधीश के समक्ष स्पष्टीकरण देना चाहिए था।
खंडपीठ ने कहा, “हमारे विचार से याचिकाकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे एकल जज को स्पष्ट करें, जिनके समक्ष अवमानना कार्यवाही लंबित है कि प्रतिवादियों को या तो उनकी देय राशि का भुगतान किया गया या वे ऐसे भुगतान के हकदार नहीं हैं… जैसे ही याचिकाकर्ताओं की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाती है, हम एकल जज से अनुरोध करते हैं कि वे याचिकाकर्ताओं की ओर से लिए जाने वाले रुख की गुण-दोष के आधार पर जांच करें और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ें।”
जहां तक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि एकल जज राउंड जांच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच कानून के अनुसार होगी और व्यक्तिगत दावों तक ही सीमित होगी। सुनवाई के दौरान, जस्टिस दत्ता ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाचर (जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लिए) से पूछा, “संबंधित अधिकारी को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया। यदि उनके वकील स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हैं तो वे न्यायालय को स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आपको खंडपीठ की अपील नहीं करनी चाहिए थी। किसी ने [अभी तक] यह नहीं माना है कि आप अवमानना के दोषी हैं।” ASG ने जब इस बात पर जोर दिया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो खंडपीठ ने पलटवार किया, “तो क्या?” जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, “वे जाकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे सकते? फिर हम हर कारण बताओ नोटिस की जांच यहां शुरू करेंगे!” जस्टिस दत्ता ने भी इसी तरह कहा, “याचिका प्राप्त करने पर न्यायालय को सबसे पहले कारण बताओ जारी करना होता है। तो आपका मतलब है कि नौकरशाहों को कोई कारण बताओ जारी नहीं किया जा सकता?” इसके बाद इस बात की जांच करने के पहलू पर कि क्या अवमानना हुई, जस्टिस कांत ने कहा, “हमें इसकी जांच क्यों करनी चाहिए? हाईकोर्ट इसकी जांच करेगा, जिसके समक्ष अवमानना का मामला लंबित है। हम यहां सलाहकार के रूप में नहीं बैठे हैं कि हम इन बाबुओं की ओर से हाईकोर्ट को बताएंगे कि अवमानना का मामला बनता है या नहीं”। जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि यदि वास्तव में सजा दी जाती है तो याचिकाकर्ता के पास हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील करने का विकल्प है। Case Title: UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR Versus KUMAR NURSERY QAIMOH KULGAM AND ORS., Diary No. 12875-2025